
धनबाद की एक कोर्ट ने झारखण्ड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को गबन के एक केस में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया । मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होने को लेकर 16 अगस्त को अदालत अपना फैसदा सुनाएगी। वहीं गबन के मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी । मंत्री की ओर से धनबाद कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला ?
ये पूरा मामला 2017 का है । झारखंड कामर्स इंटर कालेज, डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने नौ फरवरी, 2017 को कालेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोती लाल महतो और राजेंद्र महतो के विरुद्ध 27 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था।
2009 में भी जगरनाथ महतो ने करोड़ों की जमीन धोखाघड़ी कर लिखवा लिया – अधिवक्ता
धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में मंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता बबलू पांडेय ने दलील देते हुए कहा कि मामला दीवानी प्रकृति का है। इस पर शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अमित सिन्हा और बादल पासवान ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि मामला गबन जैसे गंभीर अपराध का है।
तब अधिवक्ता ने कहा- इससे पहले भी मंत्री द्वारा वर्ष 2009 में करोड़ों रुपये की जमीन की रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी की गई है। इसकी शिकायत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ-साथ झारखंड के मुख्य न्यायाधीश से भी की गई थी। शिकायत की कापी भी अदालत में दाखिल की गई।