
धनबाद। झारखण्ड में बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपार्टमेंट का निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। जिन बिल्डर्स ने रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उनपर किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी । रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही कोई बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। इसलिए कहीं भी फ्लैट बुक कराने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके बिल्डर ने रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या नहीं ?
अकेले धनबाद में अबतक 30 प्रोजेक्ट हो चुके हैं रिजेक्ट
शुक्रवार को खबर आई कि रेरा ने धनबाद में चल रहे 15 प्रोजेक्ट को रेरा ने रिजेक्ट कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में अब बिल्डर्स फ्लैट का काम पूरा नहीं कर सकेंगे। रेरा ने ऐसा दूसरी बार किया है। इससे पहले भी 15 प्रोजेक्ट को रेरा ने रिजेक्ट कर दिया था। इस तरह अकेले धनबाद में 30 प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुके हैं।
किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आनिवार्य
रेरा के तहत किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बिल्डर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक रेरा में ऑफलाइन तरीके से 589 और ऑनलाइन तरीके से 115 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं। जबकि 99 प्रोजेक्ट्स को रेरा ने पेपर अपडेट नहीं होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया है।

