
रांची । झारखण्ड के डीजीपी को सेवा विस्तार दिया गया है । हालांकि अबी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद भी वे अपने पद पर बने रहेंगे । पिछले साल 16 जुलाई को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 11 फरवरी 2023 तक के लिए सेवा विस्तार दिया था। नीरज सिन्हा अपने पद पर 31 जनवरी को सेवानिवृत होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र को भी अवगत करा दिया है ।
1987 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं नीरज
झारखंड कैडर के 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था।
प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को आदेश दिया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से एक इंपैनलमेंट समिति जिन तीन आइपीएस अधिकारियों का नाम राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हीं में से एक नाम को डीजीपी बनाया जाएगा। आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को इसी प्रविधान के तहत डीजीपी बनाया गया था।