भारत में चाइनीज़ लॉबी को बड़ा झटका लगा है। तथाकथित पर्यावरणविद जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क के ख़िलाफ़ की गई याचिका ख़ारिज कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर क़ानून के साथ घटिया मज़ाक़ करने के लिये 20 लाख का जुर्माना भी ठोका। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि घटिया पब्लिसिटी स्टंट के लिए कोर्ट का वक्त बर्बाद किया ।
याचिकाकर्ता को 5जी के बारे में कुछ नहीं पता
न्यायमूर्ति जे. आर. मिड्ढा ने कहा कि ये पूरी याचिका ही दोषपूर्ण है। पहले तो 5जी तकनिक को लेकर याचिकाकर्ता को जो भी समस्याएं थी , उसे लेकर उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए था। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती, तब उन्हें कोर्ट कि शरण में आना चाहिए था. दूसरी बात, याचिकाकर्ता को 5जी तकनिक और उससे होने वाले नुकसान पर कोई जानकारी नहीं है। बस वो सुनी-सुनाई बात को लेकर अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट पहुंच गईं ।
जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया
हाई कोर्ट ने जूही चावल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि ये मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए था । अदालत ने कहा कि वादी जूही चावला ने सुनवाई के लिंक को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जिससे तीन बार व्यवधान पैदा हुआ । अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ।