झारखंड सरकार के आदेश के बाद राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरु हो चुका है। लेकिन अगर किसी बस में सीट से ज्यादा यात्रियों को बिठाया तो बस जब्त कर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाी की जाएगी। इतना ही नहीं जो पहले किराया था, वही लेना होगा। चालक, सहायक, और यात्रियों को मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा । वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा ।
सामान्य निर्देश
1. चालक, सहायक, और यात्रियों को मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा.
2. वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा.
3. यात्रा के दौरान चालक, यात्रियों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
4. यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
5. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा. इन क्षेत्रों में वाहन को रोकना, खाना-पीना एवं क्रियाओं के साथ घुमना- फिरना प्रतिबंधित रहेगा.
6. वाहन मालिकों द्वारा किसी भी प्रकार से वाहन भाड़ा, किराया में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
7. वाहन मालिक सभी वाहनों के चालकों, कंडक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे.
8. यथासंभव वाहनों की खिड़कियां हमेशा खुली रहेगी.
सार्वजनिक बस के लिए निर्देश
1. बसों को परिवहन विभाग के द्वारा विधिवत निबंध एवं निश्चित रुट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए.
2. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जाएगी
3. यथासंभव बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग अलग रखने होगें.
4. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक ही यात्री नहीं लिया जाएगा
5 बस के चालक को यात्रा कर रही यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी
6 यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बच्चों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास रखेंगे यह से कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा.
7 बस मालिक रूट बार एवं तिथि वार ड्राइवरों का नाम एवं मोबाइल नंबर सुरक्षित रखेंगे.
8 ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा
टैक्सी के लिए निर्देश
1. टैक्सी व्यावसायिक की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जाएगा.
2. टैक्सी के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी
3. यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर अपने पास रखें.
4. इन शर्तों के साथ राज्य में कैब, ओला तथा उबर अपने वाहन चला सकते हैं.
ऑटो, ई रिक्शा के लिए निर्देश
1 ऑटो रिक्शा किस श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए. परमिट ही उनका रुट पास माना जाएगा.
2 ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा रुट पास माना जाएगा एवं ई-रिक्शा के सामने वाले शीशे पर रुट पास की प्रति चिपकाया जाना अनिवार्य होगा.
3 ऑटो रिक्शा के चालक को यात्रा कर रही लोगों की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करने होंगे.
4 यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा का निबंधन संख्या चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर अपने पास रखें.