बिहार में दाखिल-खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया 01 अप्रैल से शुरू हो गई। इसके तहत जमीन रजिस्ट्री के वक्त ही आपको एक Form भरना होगा। यह Form अंचलाधिकारी के नाम से होगा। इसके बाद 35 दिनों के अंदर खुद-ब-खुद दाखिल-खारिज (Mutation) हो जाएगा। अब आपको जमीन के म्यूटेशन के लिए अंचल ऑफिस में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है।
बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों को होगा लाभ
इसे स्वतः संज्ञान ऑनलाइन दाखिल-खारिज ( Suo-moto online Mutation) नाम दिया गया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने इसकी विधिवत् शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों को अंचल ऑफिस के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। खासकर ऐसे लोगों की समय की बचत होगी जो बिहार के बाहर रहते हैं। उन्होंने कहा कि नये नियम के बाद म्यूटेशन के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी।
जमीन रजिस्ट्री के वक्त ही Mutation form भरना होगा
इसके लिए जमीन रजिस्ट्री के वक्त ही आवेदक को एक फॉर्म भरकर देना होगा। उस फॉर्म में उस इलाके के अंचलाधिकारी का नाम लिखा होगा । उस फॉर्म के साथ क्रेता-विक्रेता का आधार और पैन कार्ड के अलावा जमीन का पूरा विवरण लिखा होगा। 35 दिनों के अंदर पदाधिकारी को mutation की प्रक्रिया पूरी करनी है ।