उज्ज्वल दुनिया, हजारीबाग। एक तरफ जहां विधायक अंबा प्रसाद ने अपना हाथ जगन्नाथ बताकर लोगों के लिए नजीर पेश कीं, वहीं कुछ लोगों ने उनके जेसीबी चलाने पर सवाल उठाते हुए विवाद खड़ा कर दिया है।
कुछ लोगों का कहना है कि अंबा प्रसाद ने कब जेसीबी चलाने की ट्रेनिंग ली और कब हेवी कॉमर्शियल वेहिकल चलाने का लाइसेंस लिया।
अगर अंबा प्रसाद के पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, तो फिर कैसे उन्होंने जेसीबी चलाई।
इधर के जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि भारी वाहन के लाइसेंस के लिए फिलहाल हजारीबाग में कोई ऐसा प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है, जहां भारी वाहनों की ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके लिए अभी धनबाद में एक कॉमर्शियल हेवी वाहन ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेना पड़ता है।
वहां से मिले सर्टिफिकेट को हजारीबाग के जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना पड़ता है, तब उस व्यक्ति को लाइसेंस मिल पाता है।
अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऐसे भारी वाहन चलाता है, तो यह गैरकानूनी माना जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम धारा 188 के तहत ऐसे मामलों में 5000 रुपए तक का जुर्माना या तीन माह की सजा अथवा फिर दोनों का प्रावधान है।