Saturday 31st of January 2026 08:13:17 AM
HomeBlogबांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खैरुल हक देशद्रोह और जालसाजी के मामलों...

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खैरुल हक देशद्रोह और जालसाजी के मामलों में हिरासत में

ढाका: बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को गुरुवार को तीन आपराधिक मामलों, जिनमें देशद्रोह का आरोप भी शामिल है, के संबंध में ढाका से हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 81 वर्षीय हक को ढाका महानगर पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उनके धनमंडी स्थित आवास से गिरफ्तार किया।

खैरुल हक बांग्लादेश के 19वें मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने 2010 से 2011 तक सेवा दी। वे 2011 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बांग्लादेश की गैर-पार्टी केयरटेकर सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

पुलिस उपायुक्त तालेबुर रहमान ने बताया, “हक तीन मामलों में आरोपी हैं। कानूनी प्रक्रिया जारी है।” उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इनमें से कम से कम एक मामले में गिरफ्तार दिखाकर अदालत में पेश किया जाएगा।

यह मामले अगस्त 2024 में दर्ज किए गए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ (SAD) नामक छात्र संगठन के नेतृत्व में हुए सड़क आंदोलनों के बाद सत्ता से हटना पड़ा था।

उस समय खैरुल हक बांग्लादेश लॉ कमिशन के चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने 13 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। पहला मामला ढाका में दर्ज किया गया, जिसमें उन पर 13वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित फैसले को कथित रूप से बदलने और जालसाजी करने का आरोप लगाया गया।

इसके एक सप्ताह बाद नारायणगंज में इसी मुद्दे पर एक समान मामला दर्ज किया गया। तीसरा मामला भ्रष्टाचार और अवैध फैसलों से जुड़ा हुआ है।

2011 में दिए गए फैसले में हक ने उस प्रणाली को असंवैधानिक बताया, जिसके तहत चुनावों के दौरान एक तटस्थ केयरटेकर सरकार सत्ता में रहती थी। यह निर्णय सात न्यायाधीशों की बेंच में 4-3 के मत से पारित हुआ, जिसमें हक ने निर्णायक मत दिया।

कई कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस फैसले की आलोचना की, यह कहते हुए कि इससे बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा और शेख हसीना को सत्ता में बने रहने का रास्ता मिल गया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments