कई घोटाले के आरोप में जेल में बंद Yes Bank के पूर्व MD और CEO राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 1 करोड़ रुपये से अधिक का फाइन नहीं चुका पाने के कारण अब मार्केट रेगुलेटर SEBI ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। SEBI ने राणा कपूर के बैंक अकाउंट, उनके शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को अटैच करने का आदेश दिया है।
बता दें कि मार्केट रेगुलेटर SEBI ने Rana Kapoor पर सितंबर, 2020 में 1 करोड़ रुपये का फाइन लगाया था। राणा कपूर ने यस बैंक की अनलिस्टेड प्रमोटर कंपनी मॉर्गन क्रेडिट (Morgan Credit) को किए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी SEBI के साथ Yes Bank के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं दी थी। इस वजह से Rana Kapoor पर यह फाइन लगाया गया था।
एक करोड़ रुपये का फाइन नहीं चुकाने पर कार्रवाई
SEBI ने अपने फैसले में कहा था कि राणा कपूर ने इस ट्रांजैक्शन की जानकारी Yes Bank के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं दी और इन्होंने इसे छुपाकर अपने और कंपनी के स्टेकहोल्डर्स के बीच एक दीवार बना दी और उन्हें अंधेरे में रखा। यह SEBI के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR) रेगुलेशन का उल्लंघन है।
इस संबंध में SEBI ने राणा कपूर को फरवरी, 2021 में एक रिमाइंडर नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने यह फाइन नहीं भरा। इसके बाद आज सेबी ने 1 करोड़ रुपये के मूल फाइन के साथ उस पर लगाया गया 4.56 लाख रुपये के इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए राणा कपूर की सभी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है। SEBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे राणा कपूर के सभी बैंक अकाउंट और लॉकर को अटैच करें।
SEBI ने बैंकों को जारी किए अपने आदेश में कहा कि राणा कपूर के बैंक अकाउंट और लॉकर, चाहें वे सिंगल अकाउंट हों या ज्वाइंट अकाउंट, इन्हें तत्काल प्राभाव से अटैच किया जाए। साथ ही SEBI ने सभी बैंकों, स्टॉक मार्केट की डिपोजिटरीज और म्यूचुअल फंड हाउस से राणा कपूर के बैंक डिटेल्स, इनके शेयर और म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट का ब्यौरा पिछले एक साल के अकाउंट स्टेटमेंट के साथ देने को कहा है।