Friday 22nd of November 2024 01:02:58 PM
HomeBreaking Newsपूर्वी सिंहभूम को छोड़कर पूरे झारखंड की सभी दुकानें शाम 4 बजे...

पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर पूरे झारखंड की सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी

झारखंड की रघुवर सरकार ने धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अबतक राज्य में दो बजे तक दुकानें खुलती थी, जिसे बढ़ाकर शाम चार बजे तक कर दिया गया है। लेकिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कुछ और निर्णय लिए गये हैं, जो इस प्रकार हैं ।

शनिवार-रविवार को Lockdown

  1. पूर्वी सिंहभूम को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
  2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी.
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

इसके अलावा शनिवार और रविवार को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल- किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी.

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.

रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई.

शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे.

स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.

लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कम से कम सीनियर क्लासेज के लिए कम से कम आधे छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थान खोलने की इजाजत देगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.

5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.

  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  • जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  • बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
  • राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.

कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments