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आठ साल बाद झारखंड में हर तरह के वाहन टैक्स में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने परिवहन विभाग के मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली 2021 की मंजूरी दे दी है । इसके तहत मोटरगाड़ी से जुड़े हर आवेदन शुल्क, लाइसेंस जांच शुल्क, परमिट शुल्क में दोगुनी तक बढ़ोतरी की गयी है । निजी वाहन संचालकों को राहत दी गयी है, लेकिन मोटर कैब, सवारी गाड़ियों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी की गयी है ।

अब सवारी बस के लिए पांच साल के स्थायी परमिट के लिए 9000 रुपये तक लिये जायेंगे । कैब के लिए विभिन्न श्रेणी में परमिट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गयी है । परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए विभिन्न शुल्कों में आठ साल बाद बढ़ोतरी की है ।

झारखण्ड में वाहन शुल्क में बढञोतरी
झारखण्ड में वाहन शुल्क में बढञोतरी

कैबिनेट के फैसले का आपके ऊपर अस

  • प्रशिक्षु लाइसेंस जांच शुल्क: 100 की जगह 200 रुपये
  • चालक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए प्रत्येक जांच के लिए शुल्क 300 रुपये की जगह 500 रुपये.
  • छाया चित्र का प्रतिस्थापन शुल्क 60 रुपये की जगह 100 रुपये किया गया.
  • द्वित्तीय प्रति चालक लाइसेंस शुल्क 150 रुपये से 300 रुपये किया गया.
  • प्रत्येक दस्तावेज के प्रति के लिए शुल्क 150 रुपये से 300 रुपये किया गया.
  • चालक अनुज्ञप्ति के विवरणी की प्रत्येक प्रति के लिए शुल्क 50 रुपये से 100 रुपये हुआ.
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए शुल्क 60 रुपये की जगह 150 रुपये हुआ.
  • संवाहक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए जांच शुल्क 100 रुपये की जगह 200 रुपये किया गया.
  • बैज की स्वीकृति व प्रतिस्थापन के लिए शुल्क 50 रुपये की जगह 100 रुपये हुआ.
  • संवाहक लाइसेंस की द्वित्तीय प्रति के लिए शुल्क 50 रुपये की जगह 100 रुपये हुआ.
  • मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपील के लिए 150 रुपये की जगह 250 रुपये.
  • शुल्क एक्ट के अनुसार प्रदत सुविधा की प्रति के लिए शुल्क 60 रुपये की जगह 150 रुपये.
  • नियम 58 ए के तहत प्रत्येक दस्तावेज के लिए शुल्क 60 की जगह 150 रुपये.
  • योग्यता प्रमाण पत्र के विस्तार के लिए 120 रुपये की जगह 250 रुपये लिया जायेगा.
  • अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र व विस्तार के लिए शुल्क – दो पहिया वाहन में 200, एलएमसी 200, एलएमसी 250, एचएमवी में 250 रुपये.
  • निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के लिए 60 की जगह 150 रुपये.
  • विशेष सवारी गाड़ी के पांच साल के स्थायी परमिट शुल्क 6000 रुपये के स्थान पर 9000 रुपये किया गया.
  • सवारी यात्री बस में पांच साल का स्थायी परमिट शुल्क 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया.
  • विशेष मोटर कैब के लिए स्थायी परमिट शुल्क 2000 के स्थान पर 3000 रुपये किया गया.
  • आकस्मिक अथवा विशेष मोटरकैब से विभिन्न दो क्षेत्र का पांच साल का परमिट शुल्क 6000 रुपये से 9000 रुपये किया गया.
  • मीटर के साथ कैब, कार का स्थायी परमिट शुल्क 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया.
  • दो क्षेत्रों के लिए कार का परमिट शुल्क 3600 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया.
  • कैब में एक या अधिक क्षेत्रों का परमिट शुल्क 10 हजार के स्थान पर 15000 रुपये किया गया.
  • मोटर कैब से विभिन्न बिना मीटर अथवा मीटर के साथ दो क्षेत्रों का पांच साल का परमिट शुल्क 3600 रुपये के स्थान पर 6000 रुपये.
  • लोक वाहन मालवाहक दो से अधिक क्षेत्र के लिए पांच साल का परमिट 6 हजार से 9 हजार किया गया.
  • निजी मोटरकार को छोड़कर नौ से अधिक यात्री को ढोने वाले वाहनों का पांच साल का परमिट एक हजार से दो हजार किया गया.
  • विशेष सवारी बस के परमिट के पांच साल का शुल्क तीन सौ के जगह पांच सौ किया गया.
  • सवारी गाड़ी बस का परमिट पांच साल का तीन सौ के जगह 500.
  • मोटर कैब के लिए परमिट के लिए आवेदन शुल्क 150 रूपये की जगह 300 रुपये.
  • मालवाहक वाहनों का परमिट के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये किया गया.
  • निजी मोटर वाहन को छोड़कर परमिट के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये की जगह 300 रुपये.
  • राज्य के भीतर एक से अधिक मार्ग, उपक्षेत्रों के लिए 2400 रुपये की जगह 5000 रुपये परमिट शुल्क.
  • अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन शुल्क एक हजार रूपये किया गया.
  • समय सारिणी परिवर्तन शुल्क 5000 रुपये.
  • दूरी की माप के लिए प्राधिकार 25 रुपये किमी की दर से शुल्क लेगा.
  • अस्थायी मालवाहक परमिट के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये.
  • अस्थायी सवारी गाड़ी परमिट के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये.
  • मालवाहक के स्थायी परमिट के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये.
  • पर्यटक परमिट के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये किया गया.
  • पर्यटक वाहनों के लिए पर्यटक परमिट के लिए शुल्क 1500 रुपये किया गया.
  • वैसे वाहन जिसका निरीक्षण ब्रिकेता या उपविक्रेता के यहां किया जायेगा वहां निजी मोटरवाहन में दो पहिया वाहन के निरीक्षण शुल्क 200 , मोटरकार, ओमनी में चार सौ व अन्य वाहन में चार सौ रुपये लिये जायेंगे. हल्के व्यवासायिक वाहन में 300, मध्यम मोटर वाहन से 400 व भारी मोटर वाहन से 500 रुपये लिये जायेंगे.
  • परमिट की वैधता समाप्ति के 15 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन देने के लिए 300 रुपये से 2000 रुपये तक आवेदन शुल्क लिया जायेगा. 90 दिन बाद 5000 रुपये, इसके बाद हर माह 500 रुपये लिये जायेंगे जो अधिकतम 15000 रुपये तक होगा
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