Wednesday 11th of February 2026 03:08:41 PM
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हरियाणा में अब Private Sector में भी स्थानीय को 75 फीसदी Reservation

विधेयक को खट्टर कैबिनेट एवं विधानसभा को मंजूरी मिल गई

हरियाणा में अब Private Sector की नौकरियों में भी 75 प्रतिशत reservation स्थानीय लोगों को मिलेगा ।हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने Private Sector में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (JJP) का एक मुख्य चुनावी वादा था।

50 हज़ार से कम सैलरी वालों पर ही लागू

सीएम मनोहरलाल खट्टर ने बताया कि इसे 10 सालों के लिए ही लागू किया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी। “हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक- 2020” Private Sector की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा।

स्थानीय मतलब व्यक्ति का जन्म हरियाणा में हुआ हो या कम से कम 15 साल से लगातार हरियाणा में हो

इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है। 

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