नई दिल्ली: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने परिजनों से बातचीत की अनुमति के लिए कोर्ट का रुख किया है। राणा के वकील ने 19 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 23 अप्रैल तक इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा को 10 अप्रैल को 18 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा गया था। एनआईए का आरोप है कि राणा ने हमले की साजिश रचने वाले डेविड कोलमैन हेडली के साथ भारत यात्रा से पहले पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी।
जांच एजेंसी ने बताया कि हेडली ने संभावित कठिनाइयों को देखते हुए राणा को एक ईमेल भेजकर अपने सामान और संपत्तियों की जानकारी दी थी। हेडली ने राणा को पाकिस्तान के इल्यास कश्मीरी और अब्दुर रहमान जैसे अन्य साजिशकर्ताओं की भूमिका की जानकारी भी दी थी।
राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में रेलवे स्टेशन, दो लग्ज़री होटल और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। यह हमला करीब 60 घंटे तक चला था और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था।