उज्ज्वल दुनिया/ रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नियोजन नीति जिसमें 13 जिले को आरक्षित और 11 जिले को गैर आरक्षित रखा गया था उसे चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, न्यायाधीश एस चंद्रशेखर, न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के 18000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को खारिज कर दिया है। पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को संविधान के अनुरूप नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।
बता दें कि सोनी कुमारी ने सरकार की नियोजन नीति में 13 जिले को आरक्षित किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व में एकल पीठ ने मामले को डबल बेंच में भेजा था और डबल बेंच ने मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया था। पीठ ने सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वर्ष 2016 में 18584 शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसी को चुनौती दी गई थी।
2016 की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक, 18 हजार शिक्षकों का भविष्य अधर में
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