रांची । अतिक्रण व अवैध निर्माण पर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अवैध निर्माण व बिना नक्शे के बने मकानों पर अब नगर निगम का बुल्डोजर चलेगा। इससे पहले सभी अवैध भवन निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है।

रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बुधवार को रांची में नगर निगम क्षेत्र में अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को नगर निगम के कोर्ट से नोटिस दिया गया है। करीब 200 मकान अवैध पाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। बाकी मकानों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
नोटिस के बाद कोई नहीं दे पा रहे है वैधता का प्रमाण
नगर आयुक्त के मुताबिक ऐसा कोई भी दस्तावेज हमारे सामने नहीं प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता है कि उनका मकान वैध है और उसे गलत तरीके से नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई मकान अवैध बनाए गए थे और वे सब टूटेंगे।
1974 के पहले का देना होगा प्रमाण
नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हमारा भवन नक्शा बाइलॉज 1974 के पहले बनाया गया है तो मैं उन लोगों से यह कहूंगा कि उन्हें प्रमाण देना होगा कि उनका मकान 1974 से पहले बना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 485 घरों को अल्टीमेटम
ग्रामीण क्षेत्र के 485 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। साथ ही 15 दिन के बाद सेवा सदन अस्पताल की ओर से नगर निगम को अगर कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है तो उसे तोड़ा जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 दिन का समय काफी है। इन 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा मनोनीत नक्शा दिखाने पर ही तोड़ने की कार्रवाई रोकी जा सकेगी।

