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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा

पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

रांचीः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई । शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी जयपाल कुमार मुंडा को 20 साल की सजा मिली है । नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सजा की सुनाई । बुंडू महिला थाना क्षेत्र का मामला है ।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण करने के आरोपी जयपाल कुमार मुंडा को पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है । साथ ही 45 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है । फाइन जमा नहीं करने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

ये पूरा मामला बुंडू महिला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता ने साल 2018 में महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी । जिसमें अभियोजन पक्ष ने 4 लोगों की गवाही कराई थी । ये पूरा मामला साल 2018 का है और बुंडू महिला थाना से जुड़ा है । क्योंकि सबसे पहले मामला इसी थाना में शिकायत दर्ज की गई थी ।पीड़िता का आरोपी के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था । एक दिन पीड़िता को घुमाने के बहाने आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से सुनसान जगह पर ले गया था । जहां उसके प्रेमी ने नाबालिग के साथ जोर-जबरदस्ती कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया ।

इस दौरान प्रेमी ने उसके साथ शादी करने की बात कही. किसी तरह नाबालिग को मनाकर उसे बाइक में बैठाकर घर वापस आने लगा. घर वापसी के दौरान वो दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गए. जिसमें नाबालिग का पैर टूट गया. जिसके बाद वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो गई. शादी का वादा करने वाला प्रेमी अब नाबालिग की शारीरिक लाचारी देखकर शादी से मुकर गया.

नाबालिग अपने प्रेमी को लगातार शादी के लिए मनाती रही. लगातार शादी से इनकार के बाद पीड़िता नाबालिग ने परेशान होकर बुंडू महिला थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई. जिसमें उसने आवेदन में तमाम बातों का जिक्र किया. केस दर्ज होने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी जयपाल कुमार मुंडा को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया. जिसमें अभियोजन पक्ष ने 4 लोगों की गवाही कराई थी.

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