
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके समर्थकों ने राजधानी में जगह-जगह उसके पोस्टर लगाए थे । इन भड़काऊ और उत्तेजक बैनर और होर्डिंग से शहर का माहौल खराब होते-होते बचा था। अब इन होर्डिंग, बैनर और पोस्टर मामले में रांची नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए भैरव सिंह पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है । इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेज दिया है।

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40 घंटे के अंदर जुर्माने की राशि अदा करने का नोटिस
रांची नगर निगम ने अपने नोटिस में कहा है कि जमानत मिलने के बाद जिस दिन आप (भैरव सिंह) जेल से बाहर आने वाले थे, उस दिन शहर में भड़काऊ और उत्तेजक पोस्टर लगाए गये । इससे शहर का माहौल बिगड़ने की संभावना थी. दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने की साजिश थी। इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की भी संभावना थी। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन हैं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर भैरव सिंह जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अवैध तरीके से लगाए गये थे सभी बैनर-पोस्टर और होर्डिंग्स
भैरव के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव को बैनर व पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है। इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी निगम से कहा कि उन्होंने भैरव को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी। सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाए गए थे।