कोलकाता। बंगाल में कथित तौर पर पुलिस की प्रताड़ना के चलते मारे गए भाजपा कार्यकर्ता मदन गोराई का पार्थिव शरीर पिछले 20 दिनों से कोलकाता के आरजी कर अस्तपाल में पड़ा है। भाजपा मृत कार्यकर्ता का फिर से पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग कर रही है और इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था।
मंगलवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी और संजीव बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मृतक का 5 नवंबर तक दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है और 10 नवंबर तक इस मामले की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
भाजपा का आरोप है कि पुलिस हिरासत में मदन गोराई की मौत हो गई थी। इसके खिलाफ भाजपा ने धरना भी दिया था और सीबीआइ जांच की मांग की थी। प्रदेश भाजपा के सचिव शंकुदेव पांडा ने आरोप लगाया कि 26 सितंबर, 2020 को मदन गोराई को पुलिस बुलाकर ले गई और हिरासत में पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया। इससे उनकी मौत हो गई।
मृतक का पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने चुनौती दी और कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ में मामला दायर किया। एकल पीठ ने दोबारा पोस्टमार्टम का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने
खंडपीठ में इसको चुनौती दे दी।अब खंडपीठ ने राज्य सरकार को फिर से शव को दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है।

