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योग संस्थान और जिम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा

कंटेनमेंट जोन में जिम और योग संस्थान नहीं खुलेंगे

नई दिल्ली । केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने योग संस्थान और जिम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 5 अगस्त से देश के योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे। नए दिशा-निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जिम और योग संस्थान नहीं खुलेंगे। 65 साल के ऊपर के लोग, गर्भवती महिला और 10 साल के नीचे बच्चों को इन स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। दो गज की दूरी बनाए रखने के साथ मास्क का इस्तेमाल भी करने की सलाह दी गई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार जिम और योग संस्थान में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिम और योग संस्थान के अंदर भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल और 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। जिम में भीड़ भाड़ न हो, इसलिए लोगों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाए। योग और जिम सेंटर में जूते बाहर ही रखा जाना चाहिए। जिम औऱ योग संस्थान में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। जिम के सामान को बार-बार सेनिटाइज करना जरूरी होगा। लॉकर रूम और रेस्ट रूम को सेनिटाइज करना जरूरी होगा।

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