झारखंड HC ने बहू और बेटे का पक्ष जानने के बाद रद्द किया FIR
डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी डॉ पूनम पांडेय और बेटे शुभांकर के खिलाफ 26 जून 2020 को रांची के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभंकर को राहत दी है। अदालत ने दहेज प्रताड़ना को लेकर इनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।
गुरुवार को डीके पांडेय के बेटे शुभंकर और उनकी बहू रेखा मिश्रा अदालत में उपस्थित हुए। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला सुलझने से संबंधित कोर्ट में आवेदन दिया गया था। कहा गया कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है। इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद किया जाए। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद करने का आदेश दिया।
डीके पांडेय पर दर्ज हुआ था दहेज प्रताड़ना का केस
राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी डॉ पूनम पांडेय और बेटे शुभांकन के खिलाफ 26 जून 2020 को रांची के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया था। डीके पांडेय के बेटे शुभांकन की पत्नी रेखा मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कानून सम्मत कार्रवाई करने का आग्रह किया था। प्राथमिकी में रेखा मिश्रा ने बताया था कि तीन साल पहले उनकी शादी डीके पांडेय के बेटे शुभांकन से हुई थी। इस मामले को मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था।