गिरिडीह : जिले के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत हीरोडीह थाना क्षेत्र के निमाडीह गांव निवासी कलीमुद्दीन मियां पिता सोबराती मियां को तिसरी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कलीमुद्दीन तिसरी थाना कांड संख्या 21/19 में धारा 379/414 भादवि एव 3/4/5 बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4/21/22 खान एव खनिज अधिनियम एव 33 वन अधिनियम का अभियुक्त है।
पुलिस काफी समय से थी तलाश में : थाना प्रभारी
तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने बताया आरोपी तिसरी प्रखण्ड मुख्यालय स्थित वन सीमा के भीतर अवैध रूप से संचालित मचनीया माइका खदान समेत कई अन्य खदानों में डेटोनेटर गुल्ला टोपी सप्लाई करने का आरोपी है। उसे तिसरी प्रखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । बताया कि इसकी गिरफ्तारी के लिये तिसरी पुलिस काफी समय प्रयासरत थी लेकिन आरोपी अपने ठिकाने से अन्यत्र फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने कहा कि थाना क्षेत्र में कानून का उलंघन कर किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य करने वालो को बक्सा नही जायेगा ।
चार कमरे का मकान हुआ था जमींदोज, चार लोगों के उड़े थे चिथड़े
गौरतलब है कि डेटोनेटर का विस्फोट बहुत ही भयावह होता है। तिसरी थाना क्षेत्र के गुमगी पंचायत के खिड़कियां मोड़ में इसके विस्फोट से चार कमरे के सीमेंटेड मकान जमीनदोज हो गया था। घटना मे दो बच्चे समेत चार लोगों की चिथड़े उड़ गये थे। चारो मृतकों में किसी का भी शव सही सलामत नही मिला था। जानकारों की माने तो वैध माइनिंग के समय कम्पनियों द्वारा सुरक्षा के साथ वाहन द्वारा एक निश्चित एकांत स्थान पर बने ठंडे कमरे में मैगजीन को विस्फोटक हेतु रखा जाता था। जरूरत के हिसाब से उसकी खपत की जाती है। बताया जाता है कि कम्पनी द्वारा माइनिंग बन्द करने के पश्चात अवैध खदान संचालकों की मांग पर सप्लायर रुपयों की लालच में बिना कोई सुरक्षा के ही साइकिल , मोटरसाइकिल अथवा पैदल ही झोला में भरकर खदान-दर-खदान में विस्फोटक पहुचाया जाता है। जिससे अक्सर बड़े हादसे होते रहते हैं।