रांची । लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू ने जमानत की याचिका दायर की है. सुनवाई के लिए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह याचिका सूचीबद्ध थी.
सीबीआई की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि अभी लालू ने आधी सजा नहीं काटी है. जबकि लालू की ओर से बताया गया है कि दुमका केस में भी उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है. दोनों पक्षों की दलील पर अदालत ने रिकॉर्ड मंगाकर सत्यापित करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर तय की है.
इससे पहले छह नवंबर को सीबीआई ने सुनवाई के लिए अदालत से समय की मांग की थी. इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 24 नंबर तक का समय दिया और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की थी.
इस बीच सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि लालू ने आधी सजा नहीं काटी है. इसके साथ ही जमानत नहीं देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है.
अगर लालू को इस मामले में जमानत मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर निकल सकेंगे.चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को अब तक चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली चुकी है.
अब सिर्फ दुमका मामले में जमानत मिलनी बाकी है. अगर इस मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिलती है, तो वे जेल से रिहा हो जाएंगे. सजा काट रहे लालू यादव फ़िलहाल रांची के अस्पताल रिम्स में न्यायिक हिरासत में हैं. जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा वह पूरी कर चुके हैं. इस मामले में वह पटना में भी जेल में रहे है. पटना में उन्होंने 10 महीने जेल में बिताया है. अब तक उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट ली है.