कोलकाता, । बंगाल में अब कोविड-19 संक्रमित शख्स की मौत के बाद उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंपा जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने ऐसा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए परिवार के 6 सदस्यों को श्मशान या कब्रिस्तान में ले जाने की अनुमति भी मिल गई है।
हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को कहा कि कोविड मरीजों को अंतिम संस्कार की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन होना चाहिए। राज्य की अपील पर हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को आदेश में संशोधन कर लिया, जिसके अनुसार प्राधिकरण के निर्देशित स्थान पर परिवार के केवल 6 सदस्यों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत होगी।