Tuesday 22nd of October 2024 07:29:06 PM
HomeLatest Newsइलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में जब्त कर मालखाने में रखी जीवन रक्षक दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीमीटर को उपयोग में लाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पुलिस को एक हफ्ते के भीतर डीएम से संपर्क कर जब्त दवाओं के इस्तेमाल पर आदेश प्राप्त करने को कहा है। डीएम को पुलिस की अर्जी पर तीन दिन में धारा 457 के तहत आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में देरी नहीं हो, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया के बजाय सरकार ग्लोबल मार्केट में सीधे बात कर वैक्सीनेशन अभियान जल्द पूरा करे। ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बे में पेंडेमिक के खिलाफ सरकार की अगली तिथि पर कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया। याचिका की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments