Tuesday 16th of September 2025 01:15:26 AM
HomeLatest Newsआय से अधिक संपत्ति मामले में हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई...

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई की सजा बरकरार

उज्ज्वल दुनिया /रांची । झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की अपील याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने तीनों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया था। इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत की सजा को चुनौती दी थी। पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इनकी अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इनकी अपील खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

wpChatIcon
wpChatIcon