दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हिंसक विरोध और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं देखते हुए याचिका खारिज की है. आपको बता दे कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को सूचित किया गया था कि सीएम आवास पर किसी भी विरोध की अनुमति नहीं है. इस संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन कश्यप ने मामले को असाधारण बताते हुए कहा कि कहा कि पुलिस द्वारा की गई जांच और जवाब के अनुसार, प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं, वर्तमान आवेदकों सहित, वे एक विशेष स्थान पर विरोध कर सकते हैं, उन्होंने इसका पालन नहीं किया।”
जानकारी के अनुसार तीन अलग अलग सुरक्षा परतों पर प्रदर्शनकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया. अदालत ने चंदर कांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, सनी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह और बबलू कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया.