लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनाव और देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बाढ़ते मामलों को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
नई गाइडलाइन
– गाइडलाइन के तहत प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से
अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
– 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.
– कोरोना के पॉजिटिव से जुड़े कान्टेक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी.
जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवायी जायेगी.
– अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश घोषित करेंगे. जहां परिक्षाएँ चल रही है, वो सम्पन्न करवाई जाएंगी.
सार्वर्जनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य है.